2 करोड़ ITR नहीं है सत्यापित, क्या आप भी इस लिस्ट में हैं शामिल? तुरंत करें वैरिफाई, जानें कैसे

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इस बार आयकर रिटर्न (आईटीआर) रिकॉर्ड 5.65 करोड़ लोगों ने भरा है। इनमें से 3.61 करोड़ लोगो ने रिटर्न को सत्यापन (वेरिफिकेशन) किया है। लेकिन अभी करीब दो करोड़ लोगो ने सत्यापन नहीं किया है।
ऐसे में उनका रिटर्न अधूरा माना जाएगा और रद्द हो सकता है। हालांकि,अभी भी आप इसे ऑनलाइन या दस्तावेज के जरिये सत्यापित कर सकते हैं।
आधार से सत्यापन सबसे ज्यादा : आयकर विभाग के अनुसार इस साल करीब 2.86 करोड़ लोगों ने आधार से ओटीपी के जरिये आईटीआर का ऑनलाइन सत्यापन किया है। ऑनलाइन सत्यापन में आधार की हिस्सेदारी 79 फीसदी है। आयकर विभाग ने ऑनलाइन सत्यापन के लिए अपने पोर्टल पर नई सुविधा शुरू की है। इसमें आपको लॉग-इन करने की भी जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि 31 अगस्त को आईटीआर भरने की आखिरी तिथि को ही करीब 49 लाख लोगों ने रिटर्न भरा है और इनमें से काफी लोगों का सत्यापन अभी अधूरा हो सकता है।
ऐसे करें सत्यापन 
आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट के होम पर क्विक लिंक सेक्शन के नीचे आपको ई-वेरिफाइ रिटर्न का लिंक दिखेगा। इस पर क्लिक करने पर ई-वेरिफिकेशन का नया पेज खुल जाएगा, जहां पैन नंबर, आकलन वर्ष और आईटीआर-5 फॉर्म का नंबर का विवरण देना है। इसके बाद आपको तीन विकल्प मिलेंगे। इसमें सबसे पहला है कि मेरे पास पहले से ऑनलाइन वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी) है। दूसरे विकल्प है कि मेरे पास ईवीसी नहीं है और मैं रिटर्न के लिए ईवीसी जनरेल करना चाहता हूं। तीसरा विकल्प है कि मैं आधार ओटीपी के जरिये रिटर्न सत्यापित करना चाहता हूं।
आधार ओटीपी बेहतर
सत्यापन के लिए आधार ओटीपी आसान है। बशर्ते मोबाइल नंबर आधार में पंजीकृत हो। पोर्टल पर ई वेरिफिकेशन के विकल्प में आधार ओटीपी का चुनाव करें। फिर मोबाइल पर आए ओटीपी डालते ही सत्यापन हो जाएगा। आप आधार से आईटीआर सत्यापन नहीं करना चाहते हैं तो ईवीसी बनाकर अन्य जानकारियों से ऐसा कर सकते हैं।
आधार के जरिये अप्लाई करने पर पैन अपने आप बनेगा
आयकर विभाग आधार संख्या का उपयोग कर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं को स्वत: पैन जारी कर देगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की 30 अगस्त की अधिसूचना के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आधार का उपयोग कर रिटर्न दाखिल करता है और उसके पास पैन संख्या नहीं है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने पैन जारी करने के लिए आवेदन कर दिया है।
दस्तावेज भी विकल्प
ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करें। माय अकाउंट सेक्शन में व्यू ईफाइल रिटर्न फॉर्म पर क्लिक करना होगा। फिर इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट पर क्लिक करना होगा। रिटर्न के सामने डाउनलोड आईटीआर5 एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करें। इसका प्रिंट निकाल और हस्ताक्षर करके आयकर विभाग के बेंगलुरु केन्द्रीय ऑफिस भेज दें।

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