टैक्स जांच में अब कोई तंग नहीं करेगा, घर खरीदारों को राहत का वादा

nirmala sitharaman  finminindia twitter 31 may  2019   may 31
पीएम मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने और टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कारोबार को आसान करने और इंडस्ट्री को राहत देने कई टैक्स और सरचार्ज हटा दिए हैं। यही नहीं टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए दशहरे से फेसलेस जांच शुरू करने का ऐलान किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि आरबीआई के रेपो रेट के साथ बैंकों को भी ब्याज दर घटानी पड़ेगी। इससे घर और कार खरीदारों को राहत मिलेगी। 
टैक्सपेयर्स को दी राहत
करदाताओं को होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि अब सभी कर नोटिस सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से जारी होंगे। आईटीआर जांच को आसान बना दिया है। दशहरे से आईटीआर होगी ITR की फेसलेस जांच होगी। विजयदशमी के दिन से इनकम टैक्स रिटर्न की जांच फेसलेस होगी यानी दिल्ली के व्यक्ति की आईटीआर की जांच किसी दूसरे राज्य में हो सकती है। अब कोई भी टैक्स जांच अधिकारी टैक्सपेयर्स को परेशान नहीं कर सकता।
बिना DIN के नोटिस नहीं भेजेगा आईटीआर विभाग
आयकर रिटर्न भरने की आखिरी 31 अगस्त तक है। इसके बाद आयकर विभाग रिटर्न में गलत जानकारी देने वाले करदाताओं को ‘डिन'के जरिये नोटिस भेजे जाएंगे। दस्तावेज पहचान संख्या (डिन DIN), ये एक कंप्यूटर आधारित तकनीक है जिसके जरिए एक नंबर के तहत नोटिस भेजे जाएंगे। बिना इसके नोटिस का कोई मतलब नहीं होगा। आयकर विभाग ने हाल के दिनों में रिटर्न भरने और शिकायत निवारण प्रणाली में डिजिटल को बढ़ावा दिया है। 
घर और कार खरीदने के लिए मिलेगा क्रेडिट सपोर्ट
सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शुरुआती दौर में ही 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी ताकि बैंक बाजार में पांच लाख करोड़ रुपये तक की नकदी जारी करने में सक्षम हो सकें। घर, वाहन खरीदने पर और ज्यादा क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा। 
एमएसएमई को दी राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई (MSME) एक्ट में संशोधन करेंगे और इनकी एक परिभाषा देने की घोषणा की। भविष्य के लिए जीएसटी रिफंड मैटर सामने आने के बाद इसको 60 दिन के अंदर समाधान करना होगा। 
अटके जीएसटी रिफंड 30 दिन में मिलेंगे
वहीं, उन्होंने कहा कि सभी एसएसएमई के सभी पुराने पेंडिंग जीएसटी रिफंड 30 दिनों में दिए जाएंगे। इससे एसएसएमई को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि कई छोटी इंडस्ट्री के जीएसटी रिफंड एक-एक साल से लटके हुए हैं। भविष्य के लिए जीएसटी रिफंड का मामला सामने आने के बाद इसको 60 दिन के अंदर समाधान करना होगा। 

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