मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माना राशि बढ़ाने को लेकर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने दिया ये बयान

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केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि संशोधित मोटर वाहन कानून के तहत यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने के पीछे मकसद सड़कों पर अनुशासन कायम कर सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा लोगों पर भारी जुर्माना लगाने की नहीं, बल्कि सड़कों पर अनुशासन कायम करने की है। जिससे कि दुर्घटनायें कम हों और मानव जीवन की रक्षा की जा सके। 
मोटर वाहन कानून (2019) रविवार से लागू हुआ है। उसके बाद से भारी जुर्माना लगाने से संबंधित कई खबरें आई हैं। गुरुग्राम में एक दोपहिया चालक पर 23,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं एक ट्रक चालक को 59,000 रुपये का चालान थमाया गया है। गडकरी ने बृहस्पतिवार को यहां एक कार्यक्रम के मौके पर इस संबंध में पूछे गये सवाल पर कहा कि जुर्माना राशि बढ़ाने का मकसद जुर्माने से धन जुटाना कतई नहीं है। 
मोटर वाहन कानून में संशोधन के जरिये यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने में भारी बढ़ोतरी की गई है। देश के विभिन्न हिस्सों से खबरें आ रही हैं कि यातायात पुलिस ने उल्लंघनों के लिए बढ़े हुए जुर्माने को वसूलना शुरू कर दिया है। गडकरी ने कहा कि लोगों में नये कानून को लेकर कुछ गलत धारणायें हैं। ''यदि वे कानून का पालन करेंगे तो उन पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। कानून जुर्माना वसूलने के लिए नहीं लागू किया गया है। इसका मकसद यह है कि लोग यातायात नियमों को गंभीरता से लें और उनका उल्लंघन करने से बचें। 
उन्होंने शराब पीकर तिपहिया चलाने वाले एक चालक का जिक्र करते हुए कहा, ''यदि कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मंत्री ने कहा कि नए कानून के क्रियान्वयन के बाद यातायात नियमनों के अनुपालन को लेकर जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि एक बार लोगों ने कानून का अनुपालन शुरू कर दिया तो जुर्माना लगाने की जरूरत नहीं होगी। 
परिवहन मंत्री नितिन गडकरी: सरकार ऑटो इंडस्ट्री की करेगी हरसंभव मदद
     
परिवहन मंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में हर साल डेढ़ लाख लोगों की मृत्यु होती है। उन्होंने कहा कि व्यापक स्तर पर मोटर वाहन कानून में संशोधन सफल रहा है। बेहतर जागरूकता के बाद चालान की संख्या कम होगी।  इस तरह की खबरों कि कुछ गैर भाजपा शासित राज्यों ने कहा है कि वे संशोधित मोटर वाहन कानून लागू नहीं करेंगे, गडकरी ने कहा कि इस तरह की कोई स्थिति नहीं है और यह विषय संविधान की समवर्ती सूची में है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सभी राज्य सरकारों के साथ गहन विचार विमर्श के बाद लाया गया है।

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